मिठाइयों पर निर्माण और अवसान तिथि लिखना अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी करवाई

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देवरिया । त्योहारों के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। अब मिठाई विक्रेताओं को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर निर्माण तिथि और अंतिम उपभोग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश और जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जनपद के प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त (खाद्य)-II हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान मिठाई विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान शिव शक्ति मिष्ठान भंडार, अपूर्वा स्वीट्स, स्वीट संसार और कनक स्वीट्स सहित ग्रामीण क्षेत्रों के मिठाई विक्रेताओं को भी जागरूक किया गया। अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को मिठाइयों पर निर्माण तिथि और अंतिम उपभोग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और उपयोग की अवधि की जानकारी मिल सके।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II हितेंद्र मोहन त्रिपाठी ने जनपद के सभी मिठाई विक्रेताओं से नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निरीक्षण के दौरान निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और मिठाई की खरीदारी में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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