स्टाम्प शुल्क में 2.15 लाख की कमी, डीएम ने दिए विधिक कार्रवाई के निर्देश

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देवरिया । जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बुधवार को क्रय-विक्रय की दो संपत्तियों का मौके पर पहुंचकर स्टाम्प मूल्यांकन सत्यापित किया। जांच के दौरान एक संपत्ति के बैनामे में 2.15 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क की कमी मिली। इस पर जिलाधिकारी ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन (एआईजी स्टाम्प) को संबंधित के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने विशुनपुरा तहसील क्षेत्र में विक्रेता गिरजाशंकर व अन्य तथा क्रेता बिंदु देवी के नाम से दर्ज संपत्ति के लेखपत्र के अनुसार मौके पर स्टाम्प मूल्यांकन की जांच की। इसमें 2.15 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क की कमी सामने आई। डीएम ने स्पष्ट किया कि संपत्तियों की रजिस्ट्री से पहले स्टाम्प मूल्यांकन की समुचित जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि राजस्व की क्षति न हो।
इसके बाद उन्होंने मेहड़ा नगर बाहर तप्पा धतुरा स्थित व्यवसायिक भवन कल्पनाथ टावर के क्रय-विक्रय में प्रयुक्त स्टाम्प शुल्क का भी सत्यापन किया। जांच में स्टाम्प मूल्यांकन और शुल्क प्रलेखों के अनुरूप सही पाया गया।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टाम्प शुल्क में कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान सहायक महानिरीक्षक निबंधन अजय धर्मपाल सिंह और उप निबंधक मौजूद रहे

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